कचरा दिखता है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी

कचरा दिखता है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रेलवे को पटरियों की साफ-सफाई का आदेश देते हुए इसके किनारे कचरा फेकने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने को कहा है। रेलवे संरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले मकान के आगे अगर कचरा दिखता है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने रेलवे स्टेशनों व रेल लाइन के किनारे गंदगी का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया।  (jagran.com)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top