ट्रैक किया गंदा तो ऑन द स्पॉट 500 रुपये के चालान
गंदगी फैलाना लोगों को भारी पड़ सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर ऑन द स्पॉट 500 रुपये के चालान के अलावा 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रेलवे को दिए गए ऑर्डर के बाद दिल्ली डिविजन के सहायक कमर्शल मैनेजर के. सी. मीणा की ओर से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, मेरठ व अन्य सभी स्टेशनों के चीफ टिकट इंस्पेक्टर (ट्रैक व स्टेशन) को निर्देश किए गए है। वह उनके अंडर आने वाले सभी टिकट चेकिंग स्टाफ को इस काम में लगाएं। यह चेकिंग स्टाफ प्लैटफॉर्म व रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाने वालों व टॉयलेट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई की डेली रिपोर्ट दिल्ली ऑफिस को भेजी जाएं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गंदगी से यात्रियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान झेलना पड़ रहा है।
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