रेल यात्रा के दौरान यात्री और सामान की जिम्मेदारी रेलवे की है

जनवरी 2013 में राजधानी एक्सप्रेस से अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहीं एक महिला वकील लक्ष्मी प्रिया देव का बैग भी चोरी हो गया। लक्ष्मी ने इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर दी और लंबे इंतजार के बाद उन्हें इंसाफ मिल गया है। रेलवे ने लक्ष्मी के चोरी हुए बैग के ऐवज में उन्हें 35 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान के सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। यदि रेलवे ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा।

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रेल यात्रा के दौरान यात्री और सामान की जिम्मेदारी रेलवे की है

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